चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को दिया जवाब, कहा हम गठबंधन रेगुलेट नहीं कर सकते, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Monday, October 30, 2023

मुंबई, 30 अक्टूबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। चुनाव आयोग (EC) ने कहा वो पार्टियों का गठबंधन रेगुलेट नहीं कर सकते। संविधान के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह उनके अधिकार में नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम I.N.D.I.A गठबंधन के नाम पर कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास सिर्फ चुनाव कराने और राजनीतिक दलों के गठबंधन को रजिस्टर करने का अधिकार है। EC ने I.N.D.I.A (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस) के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 4 अगस्त को दिए गए नोटिस के जवाब में यह बात कही। आपको बता दे, बेंगलुरु में 18 जुलाई को 26 विपक्षी दलों ने बैठक की थी। गठबंधन के लिए INDIA नाम का सुझाव सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया था।

दरअसल, तीन महीने पहले 3 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाए। उन्होंने 2024 के चुनाव में फायदे के लिए INDIA नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया था कि 19 जुलाई को इस नाम के खिलाफ एक्शन लेने की चुनाव आयोग से अपील की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा था कि EC ने अब तक कोई जबाव नहीं दिया, इसलिए कोर्ट तक शिकायत आई है। इसकी सुनवाई करना जरूरी है।


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