मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतरधार्मिक विवाह को इस्लामी कानून के तहत अमान्य करार दिया

Photo Source :

Posted On:Friday, May 31, 2024

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अंतर-धार्मिक विवाह पर एक जटिल निर्णय सुनाया है। एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम पुरुष से जुड़े मामले में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उनकी शादी इस्लामी कानून के तहत वैध नहीं मानी जाएगी, भले ही वे 1954 के विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत पंजीकृत हों।दंपति ने अंतर-धार्मिक विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए धर्मनिरपेक्ष कानून एसएमए के तहत अपनी शादी को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी।

हालांकि, न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने मामले में इस्लामी कानून लागू किया। इस्लामी कानून के तहत, एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह को "अनियमित" विवाह माना जा सकता है, जिसमें कुछ कानूनी नुकसान हैं।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले ने भारत में अंतर-धार्मिक विवाहों पर बहस को हवा दे दी है। एसएमए ऐसे विवाहों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, लेकिन यह फैसला व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करता है। यह अंतर-धार्मिक जोड़ों के लिए चिंता पैदा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जहां एक साथी मुस्लिम है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक एकल उच्च न्यायालय का निर्णय है और यह अंतिम शब्द नहीं हो सकता है। एसएमए पूरे भारत में अंतर-धार्मिक विवाहों के लिए एक वैध विकल्प बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह मामला विशेष रूप से इस्लामी कानून से संबंधित है, और हिंदू कानून की अलग-अलग व्याख्याएँ हो सकती हैं।यह मामला व्यक्तिगत कानूनों और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ उनकी अनुकूलता पर चर्चा करने के लिए बाध्य करता है। यह एसएमए के तहत अंतर-धार्मिक विवाहों की वैधता पर व्यापक व्याख्या की मांग करने वाली अपीलों को भी जन्म दे सकता है।


अजमेर और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. agravocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.